भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेदों की जानकारी? Information about the Articles of the President of India?
अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति ने निहित होगी जिसका उपयोग सीधे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेगा।
इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है किन्तु वह कार्यपालिका शक्ति का उपयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है क्योंकि यहाँ संसदीय प्रणाली है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। साथ ही भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।